किरोड़ीमलनगर में मतदान और मतगणना के दौरान शराब दुकानें रहेंगी बंद

रायगढ़, 29 मई 2026। नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर के विजयनगर पूर्व वार्ड क्रमांक 06 में होने वाले उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने मतदान और मतगणना अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करते हुए शराब दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

मतदान और मतगणना के दौरान रहेगा प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार वार्ड क्रमांक 06 में 1 जून 2026 (सोमवार) को मतदान तथा 4 जून 2026 (गुरुवार) को मतगणना संपन्न होगी। निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र की मदिरा दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

इन शराब दुकानों को बंद रखने के निर्देश

  • देशी मदिरा दुकान, कोकड़ीतराई
  • विदेशी मदिरा दुकान, कोकड़ीतराई

दोनों दुकानों को 30 मई 2026 की शाम 5 बजे से 1 जून 2026 को मतदान समाप्त होने तक पूर्णतः बंद रखा जाएगा। इसके अलावा 4 जून 2026 को मतगणना दिवस पर भी दोनों दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

आबकारी अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत जारी किया गया है।

कड़ाई से पालन कराने के निर्देश

जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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